हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को किया रद्द, निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ
सरकार की स्पेशल अपील पर हाईकोर्ट ने निकाय परिसीमन के मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। जिसके चलते सरकार की ओर से निकाय चुनाव को लेकर कराए गए परिसीमन पर चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। खंडपीठ ने सरकार के निकायों को अपगेे्रड व उनके परिसीमन को लेकर की गई कवायद को सही ठहराया। हल्द्वानी, पिथौरागढ़ के दौला, खटीमा, टनकपुर, डोइवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, भवाली, भीमताल, कोटद्वार, ऋषिकेश समेत 17 निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सीमा विस्तार से संबंधित जारी अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी होनी चाहिए थी। लेकिन, इसे शहरी विकास सचिव द्वारा जारी किया गया था। जो संविधान का उल्लंघन है। पिछले दिनों एकलपीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार की परिसीमन संंबधी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था।