857 पोर्न साइट्स को हाईकोर्ट ने बंद करने के दिए आदेश
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने अश्लीलता फैला रही 857 पोर्न साइट्स को बंद करने का आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना का मोबाइल कंपनियों द्वारा अनुपालन किया या नहीं। केंद्र से 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। दरअसल, देहरादून के भाऊवाला में स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले के आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह पोर्न साइट्स देखते थे। बीते रोज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या पोर्न साइट्स को बंद किया जा सकता है अथवा नहीं। आज खंडपीठ ने इन साइट्स को बंद करने का आदेश पारित किया।