एक अक्टूबर से केवल जन्म प्रमाण पत्र से ही बन जाएंगे सभी दस्तावेज, जानिए खबर
देहरादून | अक्टूबर से शुरू होने वाला नया जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 जन्म प्रमाण पत्र को कई उद्देश्यों के लिए एकल दस्तावेज़ के रूप में काम करने की अनुमति देगा। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना, आधार नंबर पंजीकृत करना, मतदाता सूची तैयार करना, विवाह पंजीकरण करना, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्य शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 1969 के अधिनियम में संशोधन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा ने जहां इस बिल को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी, वहीं लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को पारित कर दिया |