दो बच्चों से अधिक वाले माता पिता को नही मिलेगा सरकारी नौकरी, जानिए खबर
नई दिल्ली | पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के साथ ही अब राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए भी दो बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। बात दें की 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत , न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। वह 2017 में सेवा से रिटायर हुए थे जिन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस के लिए आवेदन किया था।