एलजी और बीजेपी के गाल पर एक जोरदार तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आम आदमी पार्टी
देहरादून | दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे | इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है | दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे | इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है | कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है | उन्होंने ट्वीट किया, ” का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया | ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा | ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.”