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विधिक जागरुकता शिविर सम्पन्न, जानिए खबर

देहरादून | हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ,स्वामी रामतीर्थ परिसर में लीगल एड सेंटर ,विधि विभाग में दिनांक 13.02.2025 को एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विधि विभाग में किया गया । लीगल एड सेंटर के संयोजक और नोडल अधिकारी डॉ एस के चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया तथा छात्रों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि आज के युग में विधिक जानकारी क्यों आवश्यक है तथा यह भी बताया कि नए-नए कानून की जानकारी समय-समय पर होती रहनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से जागरूक हो सके जिससे की हम कानून की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप या शिविर के माध्यम से लोगों को दे सकें तथा उस शिविर के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी उनको जानकारी दे सकें। तत्पश्चात विधि विभाग के विभागाध्यक्ष व इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ ममता राणा ने छात्रों को विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया तथा यह भी कहा कि कानूनो का प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए और कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात जिला विधि सेवा प्राधिकरण नई टिहरी के रिटेनर व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां जी ने निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त किया जा सकता है तथा अपनी शिकायतों का समाधान इसके द्वारा कैसे किया जा सकता है इसके बारे में छात्रों को विस्तार से बताया ।उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे निःशुल्क सहायता प्रदान करता है इसके बारे में भी जानकारी दी। तत्पश्चात विधि विभाग के डॉ विशाल गुलेरिया और डॉ हिमानी बिष्ट द्वारा छात्रों को विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई।तत्पश्चात एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा सिमरन खेरवाल ने महिलाओं के प्रति बढ़ते साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताया तथा यह भी बताया कि साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है, तत्पश्चात विधि चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र रोहित ने पर्यावरण के बारे में विस्तार से बताया और अपने वक्तव्य में यह कहा कि आजकल जंगलों में जो आज लग जाते हैं उनको कैसे रोका जाए और पर्यावरण कैसे बचाया जाए। तत्पश्चात विधि छठे सेमेस्टर के छात्र प्रीतम उपाध्याय ने भरण पोषण के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नई टिहरी व सिविल जज सीनियर डिविजन डॉ आलोक राम त्रिपाठी ने छात्रों को विस्तार से कई कानूनो के बारे में अवगत कराया ।उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि गांवों में लोगों को विधिक सहायता संबंधी जानकारी व निःशुल्क विधिक सहायता विधायक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैसे प्राप्त कराया जाता है ।लोक अदालत के बारे में भी छात्रों को विस्तार से बताया तथा नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023के प्रमुख प्रावधानों को भी बताया। उन्होंने अपने वक्तव्य में सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ वर्किंग वूमेन एक्ट 2013 के प्रमुख प्रावधानों को भी बताया और यह भी विस्तार से बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन दशाओं में अपराध कहा जाता है।वक्तव्य के अंत में सचिव महोदय द्वारा छात्रों के प्रश्न उत्तरों का भी समाधान किया गया। कार्यक्रम का संचालन विधि विभाग के शोधार्थी अर्पित यादव द्वारा किया गया। व धन्यवाद ज्ञापन विधि विभाग के शोधार्थी अनुराधा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विधि विभाग के सभी शिक्षक ,शोधार्थी व छात्र -छात्राएं उपस्थित थे।

 

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