अब फ़ास्ट फूड की भी जांच होगी
प्रमुख सचिव एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया है कि नैस्ले इण्डिया द्वारा विनिर्मित मैगी नूडल्स के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में निहित धाराओं के तहत उत्तराखण्ड राज्य में में लिये गये नमूनों के जांचोपरान्त असुरक्षित पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-‘2006 एवं विनियम-‘2011 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नैस्ले इंडिया द्वारा विनिर्मित मैगी नूडल्स के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण या विक्रय किये जाने पर आगामी 90 दिनों के लिये प्रतिबन्धित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सभी अभिहित अधिकारी (खाद्य संरक्षा) को निर्देश जारी किये गये है कि राज्य में विक्रय/विनिर्मित किये जा रहे खाद्य पदार्थों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य में एक गहन अभियान चलाया जाय। अभियान में विक्रय/विनिर्मित किये जा रहे खाद्य पदार्थ जैसे पैक्ड एवं अनपैक्ड नमकीन, चिप्स, नूडल्स तथा अन्य सभी प्रकार के फास्ट फूड के विधिक नमूनें एकत्र कर जांच हेतु खाद्य लैब रूद्रपुर भेजे जाय। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जो नमूने मानकों के विपरीत पाये जाते है, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।