आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने किये नये मानदंड जारी
गृह मंत्रालय ने बाढ़, चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, त्सुनामी, भूकंप जैसी केंद्रीय अधिसूचित आपदाओं के संबंध में मदों और मानदंडों के संशोधन के बारे में आदेश जारी किए हैं।
संशोधित आदेशों में आपदाओं, के कारण व्यक्ति (जो अपना बहुमूल्य जीवन खो चुका हो) के निकट संबंधी को अनुग्रह सहायता, गंभीर अक्षमता वाले व्यक्तियों के मामले में अनुग्रह राशि, आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को खेती की सहायक सामग्री के लिए अनुग्रह सहायता, विभिन्न श्रेणियों के पशुओं का प्रतिस्थापन, खोज, बचाव, निकालने और संवाद उपकरण की खरीदारी जैसे मोचन एवं तैयारियां शामिल हैं।
भारत सरकार ने उपकरण पर खर्च करने के लिए राज्य आपदा राहत निधि के तहत आवंटन के 10 प्रतिशत तक राशि की अनुमति दे दी है। क्षमता निर्माण पर राज्य आपदा राहत निधि आवंटन की अधिकतम 5 प्रतिशत राशि खर्च की जा सकती है। राज्य सरकारें स्थानीय आपदाओं पर अपने राज्य आपदा राहत निधि आवंटन का 10 प्रतिशत तक राशि का भी उपयोग कर सकती हैं जिसके लिए राज्य कार्यपालक समितियों को तौर-तरीके और कसौटियां तय करनी होंगी।
केंद्र सरकार ने गंभीर आपदाओं के मामले में राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता जारी करते समय, राज्य आपदा राहत निधि के तहत उपलब्ध शेष राशि के समायोजन की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ के संदर्भ में मानदंड के खुद-ब-खुद वार्षिक उन्नयन की भी अनुमति दे दी है।