नगर निकाय विस्तार मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, सुनवाई पूरी
नैनीताल हाई कोर्ट ने नगर निकायों के विस्तार को चुनौती देती समस्त याचिकाओं में फैसला सुरक्षित रख लिया है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अगली सुनवाई 14 मई नियत की है। कोटद्वार मवाकोट की 35 ग्राम पंचायतों सहित दौला, धनौला पिथौरागढ़, नैनीताल के भवाली, ज्ञानखेड़ा टनकपुर, सोनाला रुद्रप्रयाग आदि की ओर से याचिका दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी और सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पांच अप्रैल को सीमा विस्तार की याचिका दायर कर दी जो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद-243 क्यू के तहत राज्यपाल की ओर से जारी किए जाने का प्रावधान है मगर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जो पूरी तरह असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से चुनाव अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक हटाने की गुजारिश कोर्ट से की गई। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अगली सुनवाई 14 मई नियत की गई है। याचिका में कहा गया था कि तीन मई को निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है मगर सरकार द्वारा चुनाव कराने में हीलाहवाली की जा रही है।