Breaking News:

पहचान : डॉ विरेन्द्र सिंह रावत को मिला युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड -

Wednesday, November 27, 2024

मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा पुण्य स्मृति में ट्रैकसूट वितरण कार्यक्रम -

Wednesday, November 27, 2024

भारत में “कीट” का टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग में चौथा सर्वश्रेष्ठ स्थान -

Monday, November 25, 2024

आखिर क्यों डॉक्टर मुकुल शर्मा ने ऋषिकेश में रखा मौन व्रत, जानिए खबर -

Monday, November 25, 2024

उत्तराखंड को आईपीएस दीपम सेठ के रूप में मिले नए डीजीपी, जानिए खबर -

Monday, November 25, 2024

खिलाडी एवं कोच डॉ विरेन्द्र सिंह रावत नेशनल गेम्स 2024 को लेकर कही बड़ी बात, जानिए खबर -

Monday, November 25, 2024

सांख्य योग फाउंडेशन के अभियान को दून के प्रबुद्ध नागरिकों ने दिया समर्थन, जानिए क्या है अभियान -

Saturday, November 23, 2024

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 : 16 जनवरी से 15 फरवरी चलेगा प्रैक्टिकल परीक्षा -

Saturday, November 23, 2024

संयुक्त नागरिक संगठन ने नशे एवं तेज गति से वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता, किया गोष्ठी -

Friday, November 22, 2024

जेईई परीक्षा : अब 3 नहीं 2 बार ही दे सकेंगे एग्जाम, जानिए खबर -

Tuesday, November 19, 2024

देहरादून : रंगोली और बैनर प्रतियोगिता का आयोजन उज्जवल शिखर जनकल्याण ट्रस्ट द्वारा किया गया -

Monday, November 18, 2024

उत्तराखंड के सभी स्कूलों में पढ़ाई और छुट्टियों का समय होगा एक समान, जानिए खबर -

Monday, November 18, 2024

देहरादून : राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिला सूचना कार्यालय में गोष्ठी का हुआ आयोजन -

Monday, November 18, 2024

बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाकर शिक्षा से जोड़ा जाएगा: डीएम देहरादून -

Sunday, November 17, 2024

देहरादून में साउथ अफ्रीका की छात्रा के साथ सूडान के छात्र के किया बलात्कार, मुकदमा दर्ज -

Sunday, November 17, 2024

केदारनाथ सीट पर उपचुनाव में मुकाबला हुआ रोचक, जानिए खबर -

Sunday, November 17, 2024

महाभियान का शुभारम्भ, जानिए खबर -

Sunday, November 17, 2024

हम सब ने यह ठाना है इस अभियान को बढ़ाना है “ना ड्रग्स लेंगे और ना लेने देंगे” -

Sunday, November 17, 2024

डा चतुर्वेदी द्वारा स्वामी राम तीर्थ परिसर स्थित लाइब्रेरी में पुस्तक भेट किया -

Friday, November 15, 2024

ऋषिकेश में बाइक हादसे में यूट्यूबर की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल -

Wednesday, November 13, 2024



बीमा क्लेम निरस्त करने पर बीमा कम्पनी को देने पड़े 5.37 लाख, जानिए खबर

देहरादून। राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम केे बीमा क्लेम निरस्त करने को सेवा में कमी मानते हुये क्लेम, मुआवजा व ब्याज भुुगतान के आदेश को सही मानने के बाद बीमा कम्पनी ने उपभोक्ता को भुगतान किया। उपभोक्ता का उसके वाहन की चोरी का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को उसके क्लेम 3.88 लाख के स्थान पर 5.37 लाख भुगतान कराया है। उधमसिंह नगर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराये गये चैक, धन व ब्याज के चैक को प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र ने परिवादी होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया। काशीपुर के होशियार सिंह की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी ने वर्ष 2009 में स्वरोजगार हेतु एक महेन्द्रा बुलेरों खरीदी थी जिसका बीमा चोला मण्डलम एम0एस0जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 से रू. 20419 का प्रीमियम भुगतान करके कराया। बीमा अवधि मे वाहन 21-08-2013 को चोरी होने पर सूचना पुलिस व बीमा कम्पनी को दी गयी जब वाहन पुलिस द्वारा काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला तब परिवादी ने बीमा क्लेम दिलाये जाने  हेतु कम्पनी के काशीपुर शाखा से निवेदन किया और सभी औपचारिकतायें पूर्ण की परन्तु परिवादी को न तो क्लेम दिया गया और न ही निरस्त करने की सूचना। इस पर उसने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भिजवाया जिस पर भी कोई कार्यवाही न करने पर परिवाद दायर किया गया। बीमा कम्पनी की ओर से कम्पनी के मुख्यालय में 163 दिन बाद वाहन की चोरी की सूचना देने को बीमा क्लेम निरस्त करने का आधार बताते हुये बीमा क्लेम खारिज करने का कथन किया। बीमा कम्पनी ने इस आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 65/2018  राज्य उत्तराखण्ड आयोग को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डी.एस. त्रिपाठी तथा सदस्य उदय सिंह टोलिया की पीठ ने अपने निर्णय में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के  गुरशिन्दर सिंह की रूलिग को लागू होना मानते हुये चोरी की सूचना बीमा कम्पनी को तुरन्त न देने पर बीमा क्लेम निरस्त करना सही नहीं माना तथा जिला उपभोक्ता फोरम के वाहन चोरी के बीमा क्लेम को बीमा कम्पनी को सूचना देने के आधार पर खारिज करना उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को  भुगतान के आदेश को पूर्णतः सही माना। राज्य आयोग ने स्पष्ट लिखा कि  जिला आयोग/फोरम का निर्णय व आदेश सबूतों की सही विवेचना के आधार पर है तथा सही कारणों पर आधारित है और कोई अवैधता नहीं है तथा इस आयोग के हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील निरस्त होने योग्य है। राज्य आयोग से कोई राहत न मिलने के बाद बीमा कम्पनी ने रू. 5,37,353 का चैैक का बीमा कम्पनी द्वारा जिला आयोग में जमा कराया गया चैक जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर आयोग के प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र द्वारा परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन की मौजूदगी में उपभोक्ता होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया।

Leave A Comment