Breaking News:

डॉ विरेन्द्र सिंह रावत फुटबाल कोच एवं खेल विशेषज्ञ द्वारा उत्तराखंड की खेल नीति पर सुझाव पत्र दिया गया, जानिए खबर -

Saturday, July 18, 2026

श्रद्धांजलि : पुण्य तिथि पर याद किए गए स्व. साईं दास तलवाड़ -

Saturday, July 18, 2026

हरेला पर्व के अवसर पर हुआ पौधारोपण, जानिए खबर -

Thursday, July 16, 2026

जरा हटके : सीएम को सौंपा ज्ञापन, शाम तक मिली सिलाई मशीन -

Sunday, July 12, 2026

दुःखद : चम्पावत में वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत -

Sunday, July 12, 2026

उत्तराखंड : केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार, प्रशासन हाई अलर्ट -

Sunday, July 12, 2026

उत्तराखंड मास्टर्स गेम्स फ़ेडरेशन द्वारा फुटबाल के मुख्य प्रभारी बनाये गए डॉ विरेन्द्र सिंह रावत -

Sunday, July 12, 2026

मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित, जानिए खबर -

Sunday, July 12, 2026

आम आदमी पार्टी ने हिमांशु पुंडीर को सौंपी प्रदेश की कमान, जानिए खबर -

Friday, July 10, 2026

साईं सृजन पटल द्वारा डॉ. कीर्तिराम डंगवाल हुए सम्मानित -

Thursday, July 9, 2026

मुख्यमंत्री धामी की पहल पर राज्यभर में ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’, जानिए खबर -

Wednesday, July 8, 2026

मसूरी से थानो और शिमला बाईपास तक एक्शन मोड में MDDA, जानिए खबर -

Wednesday, July 8, 2026

उत्तराखण्ड में तीन घटनाओं में गई 5 लोगों जान, दो गंभीर रूप से घायल -

Wednesday, July 8, 2026

बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा : वैयक्तिक सहायक तत्काल प्रभाव से निलंबित -

Wednesday, July 8, 2026

राज्य स्तरीय फुटबाल टूर्नामेंट : फाइनल जीता एन्जॉय एफ सी देहरादून की टीम ने जीता खिताब -

Wednesday, July 8, 2026

दृष्टि दिव्यांग बालक श्रेयांश नेगी ने किया कमाल, जानिए खबर -

Thursday, July 2, 2026

पहचान : राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का हुआ सम्मान -

Wednesday, July 1, 2026

मेनका गांधी के बयान के विरोध में सौंपा ज्ञापन, जानिए खबर -

Wednesday, July 1, 2026

मुंडा एफ सी और दून चैलेंजर की हुई विजय, जानिए खबर -

Wednesday, July 1, 2026

उत्तराखण्ड में पल्स पोलियो अभियान का आगाज -

Monday, June 29, 2026



बीमा क्लेम निरस्त करने पर बीमा कम्पनी को देने पड़े 5.37 लाख, जानिए खबर

देहरादून। राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम केे बीमा क्लेम निरस्त करने को सेवा में कमी मानते हुये क्लेम, मुआवजा व ब्याज भुुगतान के आदेश को सही मानने के बाद बीमा कम्पनी ने उपभोक्ता को भुगतान किया। उपभोक्ता का उसके वाहन की चोरी का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को उसके क्लेम 3.88 लाख के स्थान पर 5.37 लाख भुगतान कराया है। उधमसिंह नगर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराये गये चैक, धन व ब्याज के चैक को प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र ने परिवादी होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया। काशीपुर के होशियार सिंह की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी ने वर्ष 2009 में स्वरोजगार हेतु एक महेन्द्रा बुलेरों खरीदी थी जिसका बीमा चोला मण्डलम एम0एस0जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 से रू. 20419 का प्रीमियम भुगतान करके कराया। बीमा अवधि मे वाहन 21-08-2013 को चोरी होने पर सूचना पुलिस व बीमा कम्पनी को दी गयी जब वाहन पुलिस द्वारा काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला तब परिवादी ने बीमा क्लेम दिलाये जाने  हेतु कम्पनी के काशीपुर शाखा से निवेदन किया और सभी औपचारिकतायें पूर्ण की परन्तु परिवादी को न तो क्लेम दिया गया और न ही निरस्त करने की सूचना। इस पर उसने अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भिजवाया जिस पर भी कोई कार्यवाही न करने पर परिवाद दायर किया गया। बीमा कम्पनी की ओर से कम्पनी के मुख्यालय में 163 दिन बाद वाहन की चोरी की सूचना देने को बीमा क्लेम निरस्त करने का आधार बताते हुये बीमा क्लेम खारिज करने का कथन किया। बीमा कम्पनी ने इस आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 65/2018  राज्य उत्तराखण्ड आयोग को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डी.एस. त्रिपाठी तथा सदस्य उदय सिंह टोलिया की पीठ ने अपने निर्णय में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के  गुरशिन्दर सिंह की रूलिग को लागू होना मानते हुये चोरी की सूचना बीमा कम्पनी को तुरन्त न देने पर बीमा क्लेम निरस्त करना सही नहीं माना तथा जिला उपभोक्ता फोरम के वाहन चोरी के बीमा क्लेम को बीमा कम्पनी को सूचना देने के आधार पर खारिज करना उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को  भुगतान के आदेश को पूर्णतः सही माना। राज्य आयोग ने स्पष्ट लिखा कि  जिला आयोग/फोरम का निर्णय व आदेश सबूतों की सही विवेचना के आधार पर है तथा सही कारणों पर आधारित है और कोई अवैधता नहीं है तथा इस आयोग के हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपील निरस्त होने योग्य है। राज्य आयोग से कोई राहत न मिलने के बाद बीमा कम्पनी ने रू. 5,37,353 का चैैक का बीमा कम्पनी द्वारा जिला आयोग में जमा कराया गया चैक जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर आयोग के प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र द्वारा परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन की मौजूदगी में उपभोक्ता होशियार सिंह को प्राप्त करा दिया।

Leave A Comment