राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश, बागी विधायकों की सदस्यता जानी तय
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया | उत्तराखंड से हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया | यही नहीं साथ ही साथ कोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को भी सही करार दिया है | विदित हो की रावत सरकार के अल्पमत में होने की दलील पर केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था| वही केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी की बात कर रही है | इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या सरकार एक प्राइवेट पार्टी है? कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर आप कल राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं और सरकार बनाने के लिए किसी और बुलाते हैं तो ये न्याय का मजाक होगा | साथ ही साथ राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित कराने को भी कहा है | वही देखा यह भी जा रहा है यदि हरीश रावत अपने पक्ष में बहुमत का दावा करते हैं तो वहीं बीजेपी भी 35 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है |अदालत के इस फैसले देखते हुए 29 अप्रैल की तारीख काफी अहम मानी जा रही है |