हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव जल्द कराने के दिए निर्देश, अधिसूचना पर लगी रोक हटाई
आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव अधिसूचना पर लगी रोक हटा ली है । सरकार ने न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ से कहा की वो चुनाव जल्द कराना चाहते हैं । साथ ही सरकार से निकाय चुनाव मामले में अधिसूचना की संवैधानिक स्थिति को लेकर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में राज्य निर्वाचन आयोग तथा निकाय सीमा विस्तार को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की नजर में नया तथ्य आया कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू, के तहत सरकार से कोई अधिसूचना जारी की है या नहीं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने आग्रह किया कि निकाय चुनाव अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले में अगली सुनवाई मंगलवार के लिए नियत की गई है।