हाईकोर्ट ने पाँच पूर्व मुख्यमंत्रियों को जारी किए नोटिस
देहरादून/नैनीताल। सरकारी बंगला व अन्य सुविधाएं ले रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी व विजय बहुगुणा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के हालिया यूपी के आधा दर्जन सीएम को सुविधाएं देने संबंधी नोटिफिकेशन निरस्त करने के आदेश के आलोक में पक्ष बताने को कहा है। रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं को जनता पर बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पूर्व सीएम को दी जा रही सुविधाओं को गैरकानूनी बताते हुए कई दलीलें पेश की। जनहित याचिका में उनकी मांग भी यही है, साथ ही उक्त उनके द्वारा इस अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की संस्था रूरल लिटिगेशन केन्द्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमन्त्रियों को नोटिस जारी किया है, जो सरकारी आवासों में रह रहे हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ में यूपी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी भी पेश की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमन्त्रियों के सरकारी आवास खाली कराने को कहा गया है। नोटिस के बाद तीन हफ्ते में पूर्व मुख्यमन्त्रियों की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। अब नोटिस के बाद पूर्व मुख्यमन्त्रियों को सरकारी बंगले खाली करने पड़ सकते हैं। राज्य में भाजपा में इस वक्त चार और कांग्रेस में एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं।