जरा हटकर : अब स्कूल की टीसी और विवाह प्रमाण पत्र से भी बन सकेगा ड्राईविंग लाईसेंस
देहरादून। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट सचिव परिवहन को भेजा है। इसके बाद अब विवाह प्रमाण पत्रए स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेज से डीएल बनाने की राह आसान हो जाएगी।।सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य दस्तावेज की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की हैए जिसमें नामए पतेए उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है।।मंत्रालय ने इस पर राज्यों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों को अपनी आयुए पताए नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अभिलेखों का जो दायरा बढ़ाया गया हैए वह यूआईडीएआई के उन दस्तावेजों से लिया गया हैए जिससे आधार अपडेट कराने में इस्तेमाल किया जाता है। इन दस्तावेजों से बन जाएगा लाइसेंस आधार कार्डए वोटर कार्डए जीवन बीमा पॉलिसीए पासपोर्टए राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेटए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेटए जन्म प्रमाण पत्रए पेनकार्डए राशन कार्डए राज्य या केंद्र शासन का सर्विस फोटोग्राफ आईडी कार्डए किसान फोटोग्राफ पासबुकए डिसेबिलिटी आईडी कार्डए मनरेगा कार्डए मैरिज सर्टिफिकेटए 10वीं की मार्कशीटए बैंक पासबुकए ट्रांसजेंडर आईडी कार्डए वीजाए बिजली.पानी का बिलए संपत्ति कर की रसीद जैसे कुल 30 दस्तावेज। अभी परिवहन मंत्रालय ने इस पर अधिसूचना जारी करते हुए सुझाव मांगे हैं। उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से इस पर सुझाव भेजा जाएगा। इसके बाद मंत्रालय इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी।