रेप पीड़िता मांगलिक है या नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक, जानिए खबर
नई दिल्ली | यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक रेप के आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से यह कह कर मना कर दिया कि वो मांगलिक है। इस पर अदालत ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पीड़िता की कुंडली देखकर ये बताने का आदेश दिया कि वो मांगलिक है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया और फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के इस आदेश पर हैरानी जताई है। हालांकि यह खबर जून माह 2023 के समय का है |