सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में दिया बड़ा फैसला, उपराज्यपाल का कद घटा , जानिए खबर
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है | दिल्ली सरकार की वही शक्तियां हैं, जो दिल्ली विधानसभा को मिली हैं | दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है | जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था | संविधान पीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़ कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है | हम दोहराना चाहते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे. इसमें सर्विसेज भी शामिल है | यहां बता दें कि दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के मामले में अधिकार नहीं है | यानी इन मामलों को छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण हासिल होगा |