जाट आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
पिछली यूपीए सरकार द्वारा ओबीसी कोटे से जाटों को दिया गया आरक्षण आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाट आरक्षण की जरुरत नहीं है| कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण अगर सिर्फ जातिगत आधार पर केंद्रित है, तो वह स्वीकार नहीं होगा| आरक्षण जाति के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए| इस रोक के साथ ही अब जाटों को केंद्रीय नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा| आपको बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान ये फैसला लिया गया था जिसे मोदी सरकार ने भी जारी रखा था।…