नोटबंदीः विदेश में रह रहे नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका
नई दिल्ली। पिछले साल नोटबंदी के बाद से अबतक विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय एनआरआई के लिए रिजर्व बैंक पुराने नोट जमा कराने की नई सुविधा लेकर आया है। आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विदेश में रह रहे भारतीय 31 मार्च और एनआरआई 30 जून तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारतीयों के लिए धन जमा कराने की कोई सीमा नहीं है वहीं एनआरआई के लिए फेमा कानून के दायरे में धन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में इस कानून के तहत 25 हजार रुपया जमा कराया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा का लाभ एक बार उठाया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति को अपना पहचान पत्र और यह įमाण पेश करना होगा की इस दौरान वह विदेश में थे और इससे पहले उन्होंने अपने खातों में कोई पैसा नहीं जमा कराया है। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई प्रावधान नहीं है।





















