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धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के डीएम ने दिए आदेश

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देहरादून। राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जनपद में नागर निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा सम्बन्धित क्षे़त्रों में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने नागर निर्वाचन की अवधि तक नागर निकाय के सम्पूर्ण परिसर नगर निगम देहरादून-नगर निगम परिसर, नगर निगम ऋषिकेश- तहसील परिसर, नगर पालिका डोईवाला-तहसील/ब्लाक परिसर, नगर पालिका मसूरी-उप जिलाधिकारी मसूरी कार्यालय परिसर, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर एवं विकासनगर -तहसील विकासनगर परिसर में नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न होने के अतिरिक्त सम्बन्धित नागर निकायों के निर्वाचन के दौरान मतदान, मतगणना के दिवस मतदेय एवं मतगणना केन्द्र परिसर परिधि क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किये है। नागर निकाय निर्वाचन-2018 के सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/प्रत्याशी अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है। नगर निकाय परिधि क्षेत्र में एवं उसके समीप के चौराहो पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रेक्टर ट्रालियों अथवा चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्त में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन इन निकाय परिसरों में नही किया जायेगा। उक्त अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा उपरोक्त निकायों के कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्षति नही पंहचायी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे क्रिया-क्लाप जिससे सम्बन्धित निकाय परिसर में शान्ति भंग होने की सम्भावना हो, प्रतिबन्धित रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भा0द0स0 1980 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

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