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“कूड़ा फेकना एवं थूकना” पर बने कानून का कड़ाई से हो अनुपालन : डीएम

uk-ukअल्मोड़ा।जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकने एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम- 2016 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों सहित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को दिये है। उन्होंने बताया कि निदेशक शहरी विकास द्वारा समस्त नगर निकायो को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा कचरा फैकना एवं थूकने को प्रतिबन्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम का कड़ाई से पालन किये जाने के लिए जनपद में अनेक अधिकारियों प्राधिकृत किया गया है जो किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैंकने एवं थूकने आदि पर सम्बन्धित का चालान करेगा। इन अधिकारियों को चालान बुक भी दी गयी है इसमें सम्बन्धित क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं प्रतिषेध विधेयक 2016 जिसमें कूड़ा कचरा एवं प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित व सीवर बहाना प्रतिबन्धित है ऐसी दशा में शक्ति से चालान किया जाय। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम में किसी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा, मलबा, अन्य पदार्थ फैंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर न्यूनतम 200 रू0 से अधिकतम 5000 हजार रू0 तक के अर्थदण्ड या अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु कारावास या दोनो भी हो सकते है। जिलाधिकारी ने समस्त लोगों से अपील की है कि वे अपने आस-पास गन्दगी न फैलाये और न ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकें।

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