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निशा 6 बार हुई असफल, नहीं हारी हिम्मत बनी आइएएस -

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उत्तराखंड : छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा के बजाए अब सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान -

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मोनाल कप : सेमीफाइनल में पहुंची सचिवालय ए और सचिवालय डेंजर्स की टीम -

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दुःखद : ट्रैक्टर-ट्रॉली व बाइक की जोरदार भिड़ंत से गई दो लोगों की जान -

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नौसेना दिवस-2025 : राज्यपाल ने किया डॉक्यूमेंट्री का विमोचन, नौसेना की भूमिका की सराहना की -

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Friday, December 5, 2025



सड़क दुर्घटना में मौत पर लापरवाह ड्राइवर को मिले कड़ी सजाः सुप्रीम कोर्ट

suprim cort

नई दिल्ली। लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते सड़कों पर रोज हो रही दुर्घटनाएं और उसमें बेकसूरों की जा रही जान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उस दौरान किसी युवक की मौत हो जाती है तो दोषी ड्राइवर को भारतीय दंड संहिता Ľआईपीसी˝ 304 ए˝ के तहत कड़ी सजा दी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इसके लिए बकायदा संसद से दो बार कहा कि आईपीसी की धारा 304 ए˝ में संशोधन करें क्योंकि अभी ये अपर्याप्त है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मामले में अटार्नी जनरल की उपस्थिति और मदद चाहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।

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