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उत्तराखंड : किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने की अनिवार्यता होगी खत्म

फाइल फ़ोटो

देहरादून । त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहं फैसले लिए गए। बैठक में सरकारी कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के फैसले पर मुहर लगी। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी। किसान अपने दामों पर कहीं भी फसल बेच सकेंगे। एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई है। बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए जिनमें से सभी पर मुहर लगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद का स्वीकृत हुआ। जीएस रौतेला को सलाहकार बनाया गया। जीएस रौतेला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद काम कर चुके हैं।तीन वर्ष के लिए सलाहकार नियुक्ति किए गए हैं। संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर मुहर लगी। किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर अधिनयम के तहत खेती जाएगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी। किसान अपने दामों पर कहीं भी फसल बेच सकेंगे। मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हो पाएंगे। मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। अटल आयुष्मान योजना में बदलाव किये गए। सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी नाम किया गया। कॉल सेंटर का गठन किया जाएगा। 10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे। आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज होगा। कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत ग्रेड पे के हिसाब से महीने में सरकार प्रीमियम लेगी। वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 प्रीमियम सरकार लेगी। एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई। मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया गया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों पर अब छूट नहीं मिलेगी। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी। पहले से स्थापित उत्पादों पर पांच साल के लिए छूट मिलती रहेगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा नौ में संशोधन किया गया। 2021 की जगह 2023 तक पॉलिसी बढ़ाई गयी है। स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन किया गया। पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन किया गया। धारा दो में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया। लोकनिर्माण विभाग अब नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चैड़ी बना सकेगा। आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। 162 कब्रिस्तान की चहारदिवारी करने के लिए एक साल समय बढ़ाया गया। उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में संसोधन किया गया है। उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में अब गहावों को सुरक्षा मिलेगी। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावों को सुरक्षा मिलेगी।

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