Breaking News:

सचिवालय सुपर लीग में वारियर्स और माइटी-11का सफर समाप्त -

Tuesday, April 14, 2026

मिस्टर एवं मिस उत्तराखंड 2026 का ताज़ सजा हर्ष चौधरी और तरुषी डोभाल के नाम -

Sunday, April 12, 2026

उत्तराखंड के खिलाडी आदित्य सजवान पर गर्व, जानिए खबर -

Thursday, April 9, 2026

देहरादून में मनाया गया णमोकार दिवस, जानिए खबर -

Thursday, April 9, 2026

सचिवालय सुपर लीग 2026: ‘वॉरियर’ टीम का धमाकेदार जीत -

Thursday, April 9, 2026

“एशिया बुक ऑफ़ अचीवमेंट रिकॉर्ड 2026” से सम्मानित हुए डॉ विरेन्द्र सिंह रावत -

Monday, April 6, 2026

सचिवालय माइटीज की 8 विकेट से जीत, जानिए खबर -

Monday, April 6, 2026

सचिवालय सुपर लीग : उद्घाटन मैच में सचिवालय ए की शानदार जीत -

Friday, April 3, 2026

देहरादून में बढ़ते अपराध और नशे के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जानिए खबर -

Thursday, April 2, 2026

विदेशी शिक्षा का भरोसेमंद ब्रांड बना TIG, जानिए खबर -

Wednesday, April 1, 2026

विधिक जागरूकता रूपी कार्यशाला का आयोजन -

Wednesday, March 25, 2026

विज्ञान प्रतियोगिता के छात्रों को पुरस्कृत किया गया, जानिए खबर -

Wednesday, March 25, 2026

देहरादून में समिट फिनसर्व ने नए कार्यालय का किया शुभारंभ, जानिए खबर -

Tuesday, March 24, 2026

नन्हे-मुन्नों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, जानिए खबर -

Tuesday, March 24, 2026

‘मिस टैलेंटेड’ बनीं उत्तराखंड की बेटी वैष्णवी लोहनी, जानिए खबर -

Monday, March 23, 2026

कालिख पोते जाने के विरोध में पुतला दहन, जानिए खबर -

Monday, March 23, 2026

समाजसेवी जितेंद्र कुमार डंडोना को मिला “राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार” -

Monday, March 23, 2026

19 अप्रैल को दौड़ेगा उत्तराखंड, विजेताओं पर होगी 10 लाख की धनवर्षा -

Thursday, March 19, 2026

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा उत्तराखंड में ब्रांड का दूसरा शोरूम खुला -

Wednesday, March 18, 2026

“वैश्य एकता दिवस” पर हर्ष उल्लास, जानिए खबर -

Tuesday, March 17, 2026



नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपराधी को आजीवन कारावास

rep aur rajniti

रूद्रपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी पर धारा 457 में तीन वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल का सामान्य कारावास और 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाना काशीपुर में आरोपी युवक साहिल के खिलाफ पांच जून 2020 को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पक्का कोट, काशीपुर निवासी युवक साहिल ने उसकी 17 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि वह पति से तलाक के बाद दूसरे पति के पास अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, जबकि बड़ी बेटी पूर्व पति के पास रहती थी। आरोपी साहिल पूर्व पति को शराब पिलाने के बहाने आता था और बेटी पर गलत नजर रखता था। 20 अप्रैल 2020 की रात करीब 10 बजे पीड़िता जब घर में सो रही थी तो साहिल उसके कमरे में घुस गया और दुष्कर्म किया। बाद में धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके मां-बाप की जान ले लेगा। उसने बेटी के अश्लील वीडियो भी बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने डर के कारण किसी से आपबीती नहीं बताई  आरोपी आए दिन बेटी से दुष्कर्म करने लगा। उसकी हरकतों से परेशान होकर बेटी ने अपनी मां को जानकारी दी। मामले की सुनवाई पॉक्सो जज रीना नेगी की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की दयनीय पारिवारिक परिस्थितियों और उसके ऊपर बड़ों के संरक्षण के अभाव का फायदा उठाकर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अपराध किया। ऐसे में अभियुक्त को कठोर सजा देना उचित है। न्यायालय ने पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया। अधिवक्ता विकास गुप्ता ने पीड़िता की ओर से पक्ष रखा।

Leave A Comment