Breaking News:

गौ माता : 5 हजार किमी साइकिल यात्रा से दो युवा पहुंचे कार्तिक स्वामी धाम -

Wednesday, June 3, 2026

जरा हटके : ‘कैरी मी बैक’ पॉलिसी से प्लास्टिक मुक्त बनेगा बाबा केदार का धाम -

Wednesday, June 3, 2026

भारत देश विश्व के फीफा वर्ल्ड कप मे 142 रेंकिंग पर है आखिर क्यों …????? -

Wednesday, June 3, 2026

देहरादून से छात्रों का ऐतिहासिक चयन, जानिए खबर -

Wednesday, June 3, 2026

कई बार असफल हुए, रील बनाने लगे पर पेपर नहीं छोड़े, आज इनकम टैक्स अफसर -

Sunday, May 31, 2026

उत्तराखंड से चार खिलाड़ी एक बार फिर एशियन पैरा गेम्स 2026 का बनेंगे हिस्सा -

Sunday, May 31, 2026

प्रो.ढींगरा ने किया साईं सृजन पटल पत्रिका के 22 वें अंक का विमोचन, जानिए खबर -

Sunday, May 31, 2026

उत्तराखंड : गर्मी से राहत के आसार, बारिश का अलर्ट -

Wednesday, May 27, 2026

सड़क पर दो साध्वियों की मौत पर गुस्से में जैन समाज -

Tuesday, May 26, 2026

शिक्षा अंकुर स्कूल में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जानिए खबर -

Monday, May 25, 2026

आधुनिक जीवन की अपरिहार्य अनिवार्यता है राम राज्य : साध्वी दीपिका भारती -

Sunday, May 24, 2026

बचपन से ही बच्चों में हो राष्ट्र सेवा की भावना : सुरेश दुबे -

Saturday, May 23, 2026

15वॉ समर फुटबाल कैंप 1 जून से 25 जून तक, जानिए खबर -

Saturday, May 23, 2026

मिड-डे मील बनाने वाली का बेटा बना आइएएस -

Wednesday, May 20, 2026

अमित का गरीबी से आईपीएल तक का सफर -

Wednesday, May 20, 2026

गरीबी, अकेलेपन और संघर्षों से रेसलर तक का सफर, जानिए खबर -

Wednesday, May 20, 2026

साईं सृजन पटल ने मेधावी छात्रा शांभवी लोहनी को किया सम्मानित -

Monday, May 18, 2026

श्री रामकथा के उपलक्ष्य में भव्य मंगल कलश यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न, जानिए खबर -

Sunday, May 17, 2026

खिलाड़ी शेफाली रावत ने किया कमाल, जानिए खबर -

Sunday, April 19, 2026

पियूष गौड़ बने उत्तराखंड सर्व समाज महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष -

Saturday, April 18, 2026



नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपराधी को आजीवन कारावास

rep aur rajniti

रूद्रपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी पर धारा 457 में तीन वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल का सामान्य कारावास और 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाना काशीपुर में आरोपी युवक साहिल के खिलाफ पांच जून 2020 को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पक्का कोट, काशीपुर निवासी युवक साहिल ने उसकी 17 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि वह पति से तलाक के बाद दूसरे पति के पास अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, जबकि बड़ी बेटी पूर्व पति के पास रहती थी। आरोपी साहिल पूर्व पति को शराब पिलाने के बहाने आता था और बेटी पर गलत नजर रखता था। 20 अप्रैल 2020 की रात करीब 10 बजे पीड़िता जब घर में सो रही थी तो साहिल उसके कमरे में घुस गया और दुष्कर्म किया। बाद में धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके मां-बाप की जान ले लेगा। उसने बेटी के अश्लील वीडियो भी बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने डर के कारण किसी से आपबीती नहीं बताई  आरोपी आए दिन बेटी से दुष्कर्म करने लगा। उसकी हरकतों से परेशान होकर बेटी ने अपनी मां को जानकारी दी। मामले की सुनवाई पॉक्सो जज रीना नेगी की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की दयनीय पारिवारिक परिस्थितियों और उसके ऊपर बड़ों के संरक्षण के अभाव का फायदा उठाकर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अपराध किया। ऐसे में अभियुक्त को कठोर सजा देना उचित है। न्यायालय ने पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया। अधिवक्ता विकास गुप्ता ने पीड़िता की ओर से पक्ष रखा।

Leave A Comment