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बागी विधायकों की सदस्यता मामले में अगली सुनवाई 9 मई को

Nainital-High-Court

नैनीताल/देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता मामले में गुरुवार को न्यायाधीश यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया। बागी विधायकों के अधिवक्ता के कोर्ट न पहुंच पाने पर कोर्ट ने बागी विधायकों की बहस की तिथि 9 मई नियत की है। विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बागियों की सदस्यता रद करने के मामले में न्याय का पूरा ध्यान रखा गया। उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। उन्होंने बताया कि विजय बहुगुणा के अलावा किसी भी बागी विधायक की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को लिखित जवाब नहीं दिया गया। उनका यह कहना गलत है कि उनकी सदस्यता रद करने में न्याय का अनुपालन नहीं किया गया। जंगलों में आग लगे होने से धुंए के कारण बागी विधायकों के अधिवक्ता कोर्ट नहीं पहुंच पाए। इसलिए बागी विधायकों की काउंसिल ने मांग की कि उन्हें कुछ समय और दिया जाए। कांग्रेस के 9 बागी विधायक रहेंगे या नहीं इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला 9 मई को आ सकता है। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के खिलाफ बागी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, जो अब बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। 9 मई को हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है।

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