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उत्तराखंड के तीन नगर निगमों के अधिकारियों को पैैनल्टी नोटिस

देहरादून। उत्तराखंड सूचना आयोग ने देहरादून, रूड़की, हल्द्वानी नगर निगमोें के लोक सूचना अधिकारियों पर पैनल्टी लगाने को  नोटस दिया है। निगम के अन्तर्गत सड़को की चौड़ाई की सूचना नदीम उद्दीन को न उपलब्ध कराने पर सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह की कड़ी कार्यवाही नगर निगमों द्वारा सूचना का अधिकार को गंभीरता से न लेने पर सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने कड़ा रूख अपनाते हुये उत्तराखंड के तीन प्रमुख नगर निगमों देहरादून, हल्द्वानी तथा रूड़की के लोक सूचना अधिकारियों को निगमों की सड़कों की चैड़ाई सम्बन्धी सूचना, सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को न उपलब्ध कराने पर पैैनल्टी लगाने हेतु नोटिस दिया हैै। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के सभी नगर निगमों की सड़कों की चैड़ाई व सत्पत्ति कर सम्बन्धी 8 बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी थी। नगर निगम देहरादून, रूड़की तथा हल्द्वानी -काठगोदाम  के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा वांछित पूर्ण सूचनायें न उपलब्ध कराने पर प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपीलें की गयी। उनके द्वारा भी सूचना न उपलब्ध करवाने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी। उत्तराखंड सूचना आयोग में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के विरूद्ध अपील सं0 33030, रूड़की के विरूद्ध 33032 तथा नगर निगम देहरादून के विरूद्ध अपील संख्या 33034 पंजीकृत की गयी। इन सभी अपीलोें की सुनवाई सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के समक्ष हुई। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह नेे सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की अपील के आधारों से सहमत  होते हुये संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को समय से सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी माना और उनका कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 20(1) के अन्तर्गत पैनल्टी लगाने योग्य लगने पर तीनों नगर निगमों के लोक सूचना अधिकारियों को 250 रू. प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 तक की पैनल्टी लगाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। साथ ही श्री नदीम द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने अपील सं0 33030 के अन्तर्गत नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के लोक सूचना अधिकारी/अवर अभियंता को 25 हजार का पैनल्टी नोटिस जारी करते हुये अगली सुनवाई तिथि 06 जुलाई तक जवाब तलब किया हैै। अपील संख्या 33032 के अन्तर्गत हरिद्वार जिले के रूड़की नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त को 8500 रू. (आठ हजार पांच सौै) की पैनल्टी के लिये नोटिस जारी करते हुये अगली सुनवाई तिथि 30 जून तक जवाब मांगा हैै।।अपील संख्या 33034 के अन्तर्गत देहरादून नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/कर अधीक्षक (भूमि) को 25 हजार रूपये की पैनल्टी का नोटिस जारी करते हुये 06 जुलाई तक जवाब तलब किया है। इस अपील में सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि सड़कों की संख्या व चैड़ाई का वार्डवार रिकाॅर्ड नगर निगम में सुरक्षित होना चाहिये। इस प्रकरण को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के संज्ञान में भी लाया जाता है।

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