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प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया? : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि वह प्रदूषण को रोकने के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाते? इसके साथ एलजी ने दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि एलजी के आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है। याचिका में जिक्र किया गया है कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहें प्रदूषण और धूल के कारणों का जल्द पता लगाया जाए। साथ ही याचिका में इस बात की भी गुहार लगाई गई है कि पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ाकर प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि वैक्यूम क्लीनर और पानी का छिड़काव करके ही इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। साथ ही कोयल से चलने वाले तंदूर पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बदरपूर थर्मल पावर प्लांट को भी बंद कर दिया जाए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार और सिविक एजेंसी को इस बात के निर्देश दिए जाए। साथ ही भारी उद्योगों को भी बंद किया जाए जिसके चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही एयर प्यरीफायर और डस्टर प्यूटीफार का भी इस्तेमाल किया जाए। सरकार इन्हें दिल्ली की कई जगहों पर लगाए। याचिका में यह कहा गया है कि दिल्ली अब गैस चैम्बर में बदल चुकी है। ऐसे मे दिल्ली के लोगों को इन खतरनाक हालातों से निपटने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली में लगातार कैंसर और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

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