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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : नाबालिग रेप पीड़िता को 7 माह का गर्भ गिराने की दी इजाजत

 

 

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली।अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश ने गर्भपात की उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग पर गर्भावस्था के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का फैसला आने तक गर्भावस्था लगभग 30वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी थी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र राज्य के वकील को लड़की और उसकी मां को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड यह तय करेगा कि नाबालिग लड़की के जीवन को खतरे के बिना गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं।

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