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1 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलेगा वोटर सत्यापन कार्यक्रम, जानिए ख़बर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने किया इस अभियान का शुभारंभ

देहरादून | रविवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने उत्तराखण्ड में ‘वोटर सत्यापन कार्यक्रम (ई.वी.पी)’ का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि भारत निवार्चन आयोग द्वारा 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक वोटर सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों को 100 प्रतिशत सत्यापित व त्रुटिरहित करना है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से सबसे बड़े मतदाता सत्यापन अभियान से जुड़ने की अपील की। एक सितम्बर से प्रारम्भ हुए इस अभियान में वोटर कार्ड में दर्ज अपने और अपने परिवार के विवरण की जांच कर प्रमाणित किया जा सकता है। इससे निर्वाचक नामावली को 100 प्रतिशत त्रुटिरहित बनाया जा सकता है। इस अभियान में लाॅजिकल त्रुटियां व डुप्लीकेट त्रुटियां भी दूर की जाएंगी। मतदाता को अपने विवरण की जांच के लिए अपने वोटर कार्ड नम्बर से www.nvsp.in पर लाॅग-इन करना होगा। इसके बाद अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंध या संबंधी का नाम, पता व फोटो का सत्यापन करें। त्रुटियां होने पर अपने विवरण व फोटोग्राफ में परिवर्तन के लिए सही जानकारी अंकित करें। मतदाता सूची में परिवर्तन के लिए आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देते हुए मुख्य निवार्चन अधिकारी ने बताया कि इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, शासकीय/अशासकीय कार्मिकों का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, नवीनतम पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनैक्शन का बिल, इनमें से कोई भी एक पहचान दस्तावेज अपलोड करें। भविष्य में सेवाएं प्राप्त करने के लिए मोबाईल नम्बर व ईमेल अंकित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंजीकृत मतदाताओं के लिए स्थायी लाॅग-इन की सुविधा दी गई है। मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने पर नियमित एसएमएस आधारित सूचना अलर्ट मिल सकेंगे। बीएलओ से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा सकता है। मतदाता की अनुमति के बिना कोई विलोपन नहीं होगा। एक साथ रहने वाले परिवार को एक ही मतदेय स्थल पर रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाईन नम्बर 1950 पर काॅल किया सकता है, वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप का उपयोग भी किया जा सकता है। मतदाता सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सत्यापन अभियान के बाद 15 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। इस पर 15 दिसम्बर तक कोई शिकायत होने पर दर्ज कराई जा सकती है। इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 1 जनवरी 2020 को नयी निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईवा आशीष, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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