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जरा हटके : यातायात नियम तोड़े तो देखनी होगी 2 घण्टे यातायात जागरुकता फिल्म

 

देहरादून। यातायात पुलिस देहरादून आमजन वाहन, चालकों को यातायात नियमों के प्रति विभिन्न प्रकार तथा माध्यमों से जागरुक कर रही है परन्तु कतिपय वाहन चालकों में यातायात नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति बनी रहती है जिसके लिए अक्षय कोंडे पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा आराघर चैक स्थित दून फिल्म स्कूल के फिल्म राइटर डायरेक्टर विमल पांडेय के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फिल्म तैयार करवायी गयी। तैयार की गयी फिल्म रोड सेफ्टी आधारित फिल्म है उक्त जागरुका फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर व्यापक जोशी है तथा फिल्म में मशहुर गायक कुमार सानू और उदित नारायण द्वारा गाने गाये गये है। यह जागरुकता फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जानकारी प्रदान करती है। दून फिल्म स्कूल उत्तराखण्ड का पहला यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड फिल्म स्कूल है, जो फिल्म इन्डस्ट्री के किसी भी क्षेत्र में जैसे फिल्म डायरेक्शन, सिनेमा, फोटोग्राफी, एक्टिंग, फिल्म एडिटिंग, साउण्ड रिकार्डिंग एवं साउण्ड डिजाइन और स्क्रिप्ट राइटिंग आदि की सुविधा प्रदान करता है।
उक्त फिल्म स्कूल के साथ यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी की यह पहल वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता प्रदान करनें के लिए एक विशेष माध्यम तैयार हुआ है । यदि कोई वाहन चालक का रश ड्राईविंग स्टंट ड्राईविंग करते पकडा जाता है तो उसे 02 घण्टे तक उक्त रोड सेफ्टी फिल्म दिखाई जायेगी तत्पश्चात ही उसके चालान का निस्तारण हो पायेगा। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना तथा यातायात की समझ वाहन चालकों में विकसित करना है। दून फिल्म स्कूल में हिंदी फीचर फिल्म यंग बाइकर्स की रोड़ सेफ्टी पर आधारित तैयार यातायात जागरुकता फिल्म की स्क्रिनिंग के लिए 7 अप्रैल को अक्षय कोंडे पुलिस अधीक्षक यातायात, देहरादून एवं परिवहन अधिकारी विकासनगर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमीश्नर, फिल्म राइटर डायरेक्टर विमल पांडेय आदि उपस्थित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सभी राज्य सरकार को निर्देशित भी किया गया है, जिस हेतु अगर किसी वाहन चालक का यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान बना दिया गया है तो इस चालान को आप हाथों-हाथ जुर्माना राशि भरकर नहीं जा सकेंगे। चालान भरने से पहले दो घंटे काउंसलिंग की जाएगी और रोड सेफ्टी यातायात नियमों को लेकर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा जारी राज्य सरकार को निर्देश में यह स्पष्ट किया है तेज वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर, भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन भार वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर, नशे में वाहन चलाने पर और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर हर हालत में चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाए। हेलमेट नहीं लगाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी आदि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने से पहले दो घंटे की शिक्षा दी जाए।

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